चंडीगढ़। पंजाब में अब प्लाट खरीदना आसान हो गया है। आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब विधानसभा ने ऐसा बिल पारित किया है, जिससे अब प्लाट खरीदने की राह आसान हो जाएगी।
विधान सभा ने बहुत ही अच्छा निर्णय लेते हुए ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024’ को सर्वसम्मति से पारित किया है। इसके अनुसार अब कोई भी प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) की शर्त को समाप्त कर दिया। अगर आप प्लाट खरीदने का सोच रहे हैं तो अब आपको एन.ओ.सी नहीं देना पड़ेगा।

इस निर्णय से छोटे प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। विधानसभा के सदन में ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024’ पर चर्चा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य जहां अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना है, वहीं छोटे प्लॉट मालिकों को राहत देना है। इस निर्णय से कई लोगो को राहत मिलेगी और खरीदी बिक्री में आसानी भी होगी।
- शहरी विकास मंत्री ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया, बोले- ठंड में कोई बेघर सड़क पर नहीं सोएगा
- ‘SIR’ के दबाव में लेडी टीचर की मौत: बेटे ने सर्वे की वजह से मानसिक दबाव का लगाया आरोप, कहा- रात 12 बजे तक रिपोर्ट तैयार करने और फॉर्म भरने का प्रेशर था
- संशोधित गाइडलाइन पर भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, कहा – जब तक अनाप-शनाप बढ़ाई गई गाइडलाइन दरों को नहीं सुधारा जाएगा, काम नहीं बनेगा…
- योगी सरकार की आबकारी नीति से निवेश को रफ्तार, रोजगार सृजन के खुले नए आयाम, एथेनॉल उत्पादन में रिकॉर्ड उछाल
- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक CM सिद्धारमैया को थमाया नोटिस, चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब

