Videocon Loan Fraud Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 सितंबर) को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को नोटिस जारी किया और उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर उनसे जवाब मांगा।

दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस साल 6 फरवरी को लोन धोखाधड़ी मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई ने बिना सोचे-समझे और कानून का सम्मान किए बिना चंदा और दीपक कोचर को गिरफ्तार किया है।

जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने दोनों को नोटिस जारी किया और सीबीआई द्वारा दायर अपील पर उनसे जवाब मांगा। चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सीबीआई ने 23 दिसंबर, 2022 को वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक लोन मामले में गिरफ्तार किया था।

23 दिसंबर 2022 को सीबीआई ने चंदा और दीपक को किया गिरफ्तार वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक लोन मामले में सीबीआई ने 23 दिसंबर 2022 को चंदा और दीपक को गिरफ्तार किया था।

इसके बाद उन्होंने तुरंत हाईकोर्ट का रुख कर गिरफ्तारी को चुनौती दी और इसे अवैध घोषित करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने अंतरिम आदेश के जरिए जमानत पर रिहाई की भी मांग की। 9 जनवरी 2023 को कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कोचर को जमानत दे दी।

यह देखते हुए कि सीबीआई ने लापरवाही और बिना सोचे समझे गिरफ्तारी की है। वहीं, 6 फरवरी के आदेश में बेंच ने कहा कि नियमित गिरफ्तारी से बचने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए लगाई गई थी।

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