रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी ताजीन फात्मा को बिजली चोरी के एक मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। सन 2019 में बिजली चोरी का एक मामला डॉ तजीन  फात्मा के नाम दर्ज हुआ था। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था, आज कोर्ट ने आजम खान की पत्नी को बिजली चोरी के मामले में बरी कर दिया है। बता दें कि इस मामले में 2022 के चुनाव के दौरान ताज़ीन फात्मा ने लगभग 30 लाख रुपए, जो बिजली चोरी का जुर्माना था, वह भी जमा किया था। 

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सपा नेता आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा के खिलाफ शहर कोतवाली में पांच सितंबर 2019 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि डॉ. तजीन फात्मा के हमसफर रिजॉर्ट में चोरी से बिजली का प्रयोग होते हुए पाया गया था। इस मामले में उस वक्त डूंगरपुर बिजलीघर के जेई राहुल रंजन ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही है। 

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इस मामले में डाॅ. तजीन फात्मा ने अपने अधिवक्ता नासिर सुल्तान के माध्यम से एक अर्जी दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा 30 लाख से ज्यादा का सम्मन शुल्क जमा किया गया था। इसी आधार पर केस को खत्म किया जाए। आज कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें बरी कर दिया है।