नई दिल्ली। हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा 10 एजेंसियों को देश के सबी कंप्यूटरों की निगरानी और डाटा की जांच का अधिकार देने के मामले में मचे बवाल के बाद अब गृह मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है. मंत्रालय की ओर से कहा कि सरकार ने किसी भी कंप्यूटर से जानकारी निकालने के लिए किसी भी एजेंसी को पूर्ण शक्ति नहीं दी है, हर बार मंजूरी की ही जरुरत होगी. कहा गया कि जांच एजेंसियों को सारे नियम कानून का पालन करना होगा, इसमें कोई नया नियम, कानून, नई प्रक्रिया, नई एजेंसी, पूर्ण शक्ति या पूर्ण अधिकार जैसा कुछ नहीं है. गृह मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक वर्तमान नियम शब्दशः वही हैं. उसमें किसी भी तरह का कोई कॉमा कोई फुल सटॉप तक नहीं बदला गया है.

आपको बता दें कि 20 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 10 एजेंसियों का नाम जारी किया था. जिन्हें देश के सभी कंप्यूटरों पर नजर रखने की इजाजत दी गई थी. इसके साथ ही कहा गया था कि एजेंसियों के पास किसी के भी कंप्यूटर के डाटा जांचने के साथ ही नजर रखी जा सकती है. इस आदेश का विपक्ष के साथ ही देश भर में विरोध हुआ था. सोशल मीडिया में सरकार को इसके लिए नाराजगी झेलनी पड़ी थी. इसे निजता के मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया था.