मेरठ. 70 करोड़ की ठगी करने वाले विनोद धामा को नोएडा की CJM अदालत ने जमानत दे दी है. नोयडा के थाना-63 की पुलिस और एसपीओ मिलकर खेल कर दिया है. सीजेएम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि आरोपी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नही है. थाना पुलिस ने आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड पेश नहीं किया. जबकि ठग विनोद धामा के खिलाफ 3 मामले पहले से दर्ज हैं.

नोयडा में सैकड़ो बेबस लोग अपना खोया हुआ पैसा पाने के लिए थानों के चक्कर लगा रहे हैं. लेकिन केस दर्ज नहीं होते हैं. एसटीएफ ने जिस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की है उसमें 4 धाराऐं ऐसी है जिनमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि “सभी धाराऐं 7 वर्ष से कम दंड से दंडनीय है”

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विद्वान एसपीओ ने ना तो कोर्ट को धाराओं में वर्णित सजा की सही जानकारी दी और ना ही जमानत का विरोध किया. ना ही अपील की. थाना पुलिस और एसपीओ की सांठगांठ से महाठग को जमानत मिल गई है.