नासिक। 20 हजार करोड़ के फर्जी स्टांप पेपर घोटाला मामले के दोषी अब्दुल करीम तेलगी को उनकी मौत के एक साल बाद न्यायालय ने बरी कर दिया है. इस मामले में तेलगी सहित आठ अन्य लोगों को भी बरी कर दिया है. नासिक की एक अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सबूतों के अभाव में सभी आरोपिरयों को बरी कर दिया. मामले में आज सोमवार को सुनवाई करते हुए जज पीआर देशमुख ने यह फैसला सुनाया. अदालत ने तेलगी के ऊपर लगे घोटाले के आरोपों को भी हटा दिया.
बहुचर्चित फर्जी स्टांप पेपर घोटाले में तेलगी को 30 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ उसके ऊपर 202 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था. तेलगी को 2001 में अजमेर से गिरफ्तार किया गया था और वह 16 साल तक बेंगलुरु के पाराप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था. बीते वर्ष 26 अक्टूबर 2017 को तेलगी का इलाज के दौरान बेंगलुरु के एक सरकारी अस्पताल में निधन हो गया था. तेलगी के शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था. उसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एड्स सहित कई बीमारियां थी.