वाराणसी. हिंदू पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए व्यास तहखाने की छत पर नमाज पढ़ने वालों की रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही तहखाने में मरम्मत कराने की इजाजत भी नहीं दी.
बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हुई. हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने ज्ञानवापी प्रकरण में तलगृह- तहखाने में चल रही पूजा को यथावत रखते हुए, तहखाने के कस्टोडियन जिलाधिकारी वाराणसी को किसी भी प्रकार की तहखाने की मरम्मत का आदेश देने से इंकार करते हुए हिन्दू पक्ष की याचिका को अस्वीकार कर दिया.
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इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से याचिका अस्वीकार कर दी. दरअसल, जनवरी में कोर्ट व्यास जी तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार मिलने के बाद एक संस्था की तरफ से एक याचिका डाली थी. इस याचिका में व्यासजी के तलगृह की छत पर मुस्लिमों के इकट्ठा होने से रोकने की मांग की गई थी.
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