प्रयागराज. सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी योगी सरकार द्वारा की गई आजमगढ़ में बुलडोजर कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए पूछा किस कानून के तहत याचिकाकर्ता के घर को गिराया गया है. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. 

इसे भी पढ़ें- देख लीजिए UP का ‘विकास’: सड़क के बीचो-बीच हुआ 10 फिट का गड्ढा, ‘खोखले सिस्टम’ की खुली पोल, कौन है इसका जिम्मेदार?

बता दें कि हाईकोर्ट में आजमगढ़ के सुनील कुमार ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर याचिका दायर की थी. जस्टिस प्रकाश पड़िया की सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया. अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है.

इसे भी पढ़ें- देख लीजिए ब्रजेश पाठक जी! एक के बाद एक बच्चों को निगल रही गलाघोंटू बीमारी, जानकर भी अनजान जिम्मेदार, ‘बीमार सिस्टम’ का कब होगा इलाज?

दरअसल, जमीन विवाद को लेकर आजमगढ़ के एडिशनल कलेक्टर ने 22 जुलाई को सुनील कुमार का घर गिराने का आदेश जारी किया था. आरोप है कि सुनील कुमार को सुनवाई का कोई मौका दिए बिना जल्द ही उनके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया.