बिलासपुर– बहुचर्चित नान घोटाला मामले में आईएएस एवं तत्कालीन एमडी अनिल टुटेजा ने आज हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है. इस जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जनवरी को होगी.
बता दें कि बहुचर्चित नान घोटाले के मामले में पिछले महीने आर्थिक अपराध अन्वेशन ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने चालान पेश किया था. जहां स्पेशल कोर्ट ने अनिल टुटेजा के जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अब अनिल टुटेजा के जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अब टुटेजा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.
पिछले दिनों कांग्रेस सरकार आने के बाद अनिल टुटेजा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी. टुटेजा ने 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर कहा था कि इस मामले में शुरु से ही एसीबी की भूमिका संदिग्ध रही है और उसके अधिकारियों ने सत्ता में बैठे शक्तिशाली लोगों को बचाने के लिये मेरे खिलाफ षडयंत्र कर मुझे आरोपी बना दिया. उन्होंने चुनाव के दौरान एसीबी द्वारा आनन-फानन में चालान पेश करने की कार्रवाई को भी षडयंत्र का हिस्सा करार दिया और कहा था कि तात्कालीन सरकार के दबाव में अधिकारियों ने आनन फानन में चालान पेश कर सत्ता से जुड़े शक्तिशाली लोगों को बचाने का प्रयास किया है और मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है. टुटेजा की इस चिट्ठी के बाद ही कांग्रेस सरकार ने एसआईटी का गठन किया.
एसआईटी गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने सवाल उठाया था कि जिस आईएएस अधिकारी को जेल में होना चाहिए, उसकी चिट्ठी को आधार बनाकर एसआईटी जांच कराई जा रही है.