विक्रम मिश्र, लखनऊ. समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को हाईकोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रेप के मामले में जमानत देने से मना कर दिया है.

इसे भी पढ़ें- ‘हैलो दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूं’… ठगों ने रिटायर्ड प्रोफेसर को जेल भेजने की दी धमकी, फिर 2 दिन घर में Digital Arrest कर उड़ा लिए 54.61 लाख…

बता दें कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति दुष्कर्म के मामले में आजीवन सजा याफ्ता हैं. गायत्री प्रसाद ने हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील की थी। जिसपर फैसला सुनाते हुए जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मो. फैज आलम खान की खंडपीठ के समक्ष गायत्री प्रजापति के साथ आशीष कुमार शुक्ला और अशोक तिवारी के जमानत प्रार्थना पत्र पर भी फैसला सुनाया गया. अभियुक्तों की ओर से मामले के तथ्यों के साथ-साथ मुख्य रूप से उनके द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को भी जमानत का आधार बताया गया था.

इसे भी पढ़ें- ये ‘अन्याय’ नहीं तो और क्या है? UP में अतिक्रमण के नाम पर गरीबों पर जुल्म, 40 साल से रह रहे 100 लोगों को कर रहे बेघर! अब तक कहां सो रहा था ‘अंधा सिस्टम’?

वहीं राज्य सरकार ने अपनी दलील में जमानत दिए जाने का विरोध किया है. हालांकि, समाजवादी सरकार में मंत्री रह चुके गायत्री प्रसाद प्रजापति कई अन्य संगीन मामलों में सजायाफ्ता है. लेकिन उनके खिलाफ दर्ज दुराचार के मामले को कोर्ट ने गम्भीर माना है.

छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक