बदायूं. रेप के पांच साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दीपक यादव ने आरोपी को दोषी माना है. अदलात ने दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है. जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़िता को चिकित्सा व्यय और पुनर्वास के लिए दी जाएगी.

पूरा मामला थाना अलापुर क्षेत्र के एक गांव का है. पीड़िता के पिता ने 16 अप्रैल 2019 को पुलिस को तहरीर दी थी. जिसमें उसने बताया कि घटना के दिन सुबह लगभग साढ़े 11 बजे उसकी 10 साल की बेटी घर के पास बने मंदिर में खेल रही थी. इसी समय अलापुर कस्बा निवासी रोहित पुत्र प्रवेंद्र कुल्फी बेचने के लिए आया. जिसने उनकी बेटी को कुल्फी खिलाने का लालच दूर ले गया और रेप किया. लड़की चिल्लाई तो आवाज सुनकर पीड़िता की मां मौके पर पहुंची. जहां पीड़िता गंभीर अवस्था में जमीन पर पड़ी थी. पीड़िता ने अपने साथ गलत काम होने की बात कही. ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे. आरोपी को पकड़ लिया.

इसे भी पढ़ें – टीचर का टॉर्चर : दो चोटी नहीं बनाने पर हेडमास्टर को आया गुस्सा, छात्राओं को बेरहमी से पीटा, एक छात्रा…

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था. इसके बाद शनिवार को जज ने साक्ष्यों के आधार पर रोहित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक