पुरुषोत्तम पात्र. गरियाबंद. विधानसभा निर्वाचन के दौरान देवभोग विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत माड़ागांव के सचिव फत्तेराम नागेश को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का दोषी पाया गया है. इस पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम धावडे़ ने नागेश का दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने आदेश जारी किया गया है.
ज्ञात है कि फत्तेराम नागेश की निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के बाद राजनैतिक आमसभा में उपस्थित होकर राजनैतिक कार्य में भाग लेेने संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी. उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवभोग से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जिसमें सचिव फत्तेराम नागेश को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-134 तथा सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के विपरीत पाया गया. प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई की है.