कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। आयकर विभाग और करोड़ों की एंट्री मामले में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिग्विजय सिंह ने IT के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आयकर विभाग ने पॉकेट डायरी में 11 करोड़ की एंट्री मामले में नोटिस भेजा था। कर्नाटक के तत्कालीन MLC और मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव रहे गोविंद राजू की फर्म पर IT की सर्च एन्ड सीजर कार्रवाई हुई थी। 15 मार्च 2016 को सीआर मनोहर ग्रुप के यहां सर्च एंड सीजर की कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग के हाथ पॉकेट डायरी लगी थी। पॉकेट डायरी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नाम 11 करोड़ के लेनदेन की एंट्री का ब्यौरा मिला था।

IT ने 11 करोड़ का टैक्स जमा न करने पर दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया था। आयकर अधिकारी गुना ने 23 मार्च 2023 को नोटिस जारी किया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में तर्क दिया – “धारा 148 में नोटिस भेजने का अधिकार नेशनल फेसलेस एसेसमेंट सेंटर को है, गुना आयकर अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नोटिस भेजा, जो नियम विरुद्ध है”। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आयकर विभाग को जवाब पेश करने के निर्देश दिए है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितम्बर को होगी।

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