प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई टल गई है। दरअसल, इरफान सोलंकी को सात साल की सजा मिली है। इस मामले में आज सुनवाई होनी थी। अब अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।

कानपुर की स्पेशल कोर्ट ने जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में नाजिर फातिमा का घर जलाने के मामले में दोषी करार देते हुए बीते 7 जून को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को सात साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। इरफान महाराजगंज जेल में बंद है। विशेष अदालत ने इसी मामले में षड्यंत्र के आरोप में इरफान सोलंकी को बरी कर दिया है। राज्य सरकार ने अपील में सात साल कैद की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की है।

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यूपी सरकार ने षड्यंत्र के मामले में सोलंकी को बरी करने के आदेश के खिलाफ भी अपील दाखिल की है। तीनों अपीलों की आज एक साथ सुनवाई होनी थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।

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आपको बता दें कि इससे पहले सोलंकी की अपील पर राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया और पूर्व विधायक की अपील खारिज करने की मांग की। सोलंकी की अपील में विशेष अदालत कानपुर नगर द्वारा दी गई सात साल कैद व जुर्माने की सजा को रद्द किए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा अंतिम निर्णय तक सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा किए जाने की भी मांग की गई है।