कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में आपराधिक रिकॉर्ड वाले टीचर स्कूलों में पढ़ी नहीं सकेंगे। स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ का अब पुलिस वेरीफिकेशन जरूरी हो गया है। जिले के सभी शासकीय और अशासकीय शालाओं
के स्टाफ पर यह फैसला लागू होगा।

राजधानी फिर हुई शर्मसारः 63 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म के बाद फोड़ा सिर, 22 साल का आरोपी देर रात गिरफ्तार

शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ का चारित्रिक सत्यापन और पुलिस वेरीफिकेशन अब जरूरी होगा। जिले के सभी शासकीय और अशासकीय शालाओं के स्टाफ पर फैसला लागू होगा। मदरसों में कार्यरत शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ को भी पुलिस वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। चारित्रिक सत्यापन और पुलिस वेरीफिकेशन करा कर प्रमाण स्कूलों में जमा कराना होगा।आपराधिक रिकॉर्ड वाले शिक्षकों को स्कूलों से बाहर निकलना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। दो दिन के अंदर अपना अपना चारित्रिक सत्यापन और पुलिस वेरीफिकेशन देना होगा। स्कूलों में छात्राओं के साथ बढ़ते अपराध को लेकर यह आदेश जारी हुआ है।

MP में पुलिस भी सुरक्षित नहींः पुलिस कर्मी से मोबाइल लूट कर भाग गए बाइक सवार बदमाश

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m