प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुजुर्ग दंपति के बीच चल रही गुजारा भत्ते की कानूनी लड़ाई पर सख्त टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि “लगता है कि कलयुग आ गया है” और यह स्थिति चिंता का विषय है. यह मामला अलीगढ़ के 80 वर्षीय मुनेश कुमार गुप्ता और उनकी 76 वर्षीय पत्नी गायत्री देवी के बीच संपत्ति विवाद से संबंधित है. यह केस 2018 से चल रहा है.
बता दें कि गायत्री देवी ने फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने पति की पेंशन से हर महीने 15,000 रुपए गुजारा भत्ता मांगने की बात कही. फैमिली कोर्ट ने 16 फरवरी को पति को 5,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया. हालांकि, मुनेश कुमार ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
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अगली सुनवाई पर टिकी हैं सभी की निगाहें
सुनवाई के दौरान जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने दंपति को समझौता करने की सलाह दी और उम्मीद जताई कि अगली सुनवाई तक दोनों के बीच कोई समझौता हो सकेगा. उन्होंने कहा कि इस तरह की कानूनी लड़ाई बुजुर्ग दंपतियों के लिए चिंता का विषय है. हाईकोर्ट ने गायत्री को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में आगे की कार्रवाई की दिशा में कदम उठाने के लिए कहा है. इस मामले की सुनवाई अभी जारी है और सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं.
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