Supreme Court On Delhi-NCR Pollution: एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते एयर पॉल्यूशन (air pollution) पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण पर लगाम लगाने में नाकाम एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (AQMC) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कमीशन को फटकार लगाते हुए बेहतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।

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दिल्ली-एनसीआर पॉल्यूशन की सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस ओक और ऑगस्टिन मसीह की बेंच ने कमीशन से सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को पराली नष्ट करने के लिए दी गई मशीनों का इस्तेमाल हो।

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कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि कमीशन की सब-कमिटी की बैठक साल में सिर्फ 4 बार होती है। कोर्ट ने बैठकों का ब्यौरा मांगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग को CAQM एक्ट की धारा 14 में प्रदूषण करने वालों पर सख्त कार्रवाई का भी अधिकार है लेकिन कमीशन ने 2021 में अपने गठन के बाद से कोई कार्रवाई नहीं की है।

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वहीं मामले में कोर्ट की तरफ से नियुक्त एमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में एक बार फिर किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है। इस साल प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने से पहले ही किसानों को पराली जलाने से रोका जाना जरूरी है। जस्टिस अभय एस ओक और ऑगस्टिन मसीह की बेंच ने कमीशन से सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को पराली नष्ट करने के लिए दी गई मशीनों का इस्तेमाल हो। 

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