कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने खुलेआम विक्रय हो रहे प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जिसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए 22 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।

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दरअसल युवा पीढ़ी में नशे का क्रेज़ इस कदर हावी है कि वे प्रतिबंधित दवाइयां को नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे है। जून 2023 में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए कई कफ सिरप के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। इसके बावजूद आज भी कई ऐसी कंपनियां है, जो बेधड़क होकर प्रतिबंधित कफ सिरप का उत्पादन कर रही है। हैरानी वाली बात तो यह है कि यह इसकी बाजार में भी खूब बिक्री हो रही है। इसका उपयोग युवा नशे के लिए कर रहे हैं।

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जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ़ की डिवीजन बेंच ने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली के डायरेक्टर, जनरल खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल के ड्रग कंट्रोलर एवं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है मामले पर अगली सुनवाई अब 22 अक्टूबर को होगी।

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