भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट को लेकर उपजे सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर भद्रक जिले में इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे के लिए निलंबित कर दिया है. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के प्रावधानों के तहत जिले भर में 30 सितंबर की सुबह 2 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है. गृह विभाग के आदेश के अनुसार, भड़काऊ संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए शांति और सौहार्द बहाल करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डेटा सेवाओं, मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं के अन्य माध्यमों का उपयोग और पहुंच प्रतिबंधित रहेगी.

इसके अलावा, जिला प्रशासन ने शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुरुना बाजार और धामनगर क्षेत्र में धारा बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत धारा 163 लागू की है. हिंसा प्रभावित पुरुना बाजार और धामनगर एनएसी में क्रमशः कम से कम 14 प्लाटून सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार दोपहर को सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर संथिया इलाके में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई. बाद में हिंसा धामनगर इलाके में फैल गई. भीड़ ने कथित तौर पर पुलिस बलों पर पथराव किया, जिन्होंने लोगों के समूह को हिंसा तेज करने से रोकने की कोशिश की. घटना के सिलसिले में अब तक 10 ‘गुंडों’ को गिरफ्तार किया गया है.