शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में आज (1 अक्टूबर) से जीएसटी को लेकर बदलाव किए गए हैं। आज से व्यापारियों का काम बढ़ने वाला है। सामान खरीदने वाले व्यापारियों को अपने खरीदे बिलों को जीएसटी पोर्टल पर या तो स्वीकार करना होगा या फिर रद्द करना होगा। अगर स्वीकार और रद्द नहीं किया तो बिल लंबित हो जाएगा और ऐसे में निर्धारित अवधि के बाद बिल अपने आप स्वीकार हो जाएंगे। सामान खरीदने वाले व्यापारी यह नुकसान हो सकता है। जो सामान उसने खरीदा नहीं हो उसका बिल भी स्वीकार हो जाएगा, ऐसा होने पर विभाग गड़बड़ी के आरोप में कार्रवाई कर देगा। अभी तक एक-एक बिल को स्वीकार नहीं करना पड़ता था जिस काम का दबाव कम था।

नए प्रावधान मंगलवार से लागू कर दिए हैं। वही आज से विवाद से विश्वास स्कीम सहित कई नए प्रावधान लागू हो गए हैं। विवाद से विश्वास पुराना बकाया के समाधान के लिए है, इसके अंतर्गत टैक्स के लंबित मामलों का निपटारा हो सकेगा। करदाता पुरानी मांगों को खत्म करने के लिए इसका लाभ उठा सकेंगे। इसमें आयकरदाता को पेनल्टी और ब्याज चुकाने आदि का अवसर मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी जरूरी खबरः सरकार फिर शुरू करेगी हायर परचेस योजना,

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