Hathras Satsang Accident. हाथरस के सिकंदराराऊ में 2 जुलाई को हुए एक सत्संग में मची भगदड़ के मामले में पुलिस ने 1 अक्टूबर को 3200 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की है. इस हादसे में 121 लोगों की जान चली गई थी. चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी ठहराया गया है, जिनमें मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर शामिल हैं.

पुलिस ने इस मामले में 676 लोगों को गवाह बनाया है. चार्जशीट के अनुसार, आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या, प्राणघातक हमला करने, गंभीर चोट पहुंचाने, लोगों को बंधक बनाने, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और साक्ष्य छिपाने की धाराएं लगाई गई हैं. यह भी आरोप है कि सत्संग में 80 हजार लोगों की उपस्थिती की अनुमति का उल्लंघन करते हुए ढाई लाख लोगों की भीड़ जुटाई गई थी और यातायात प्रबंधन की भी उचित व्यवस्था नहीं की गई थी.

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121 लोगों की गई थी जान

घटना के बाद पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से महिला आरोपियों मंजू देवी और मंजू यादव को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वे अभी तक रिहा नहीं हो पाईं हैं. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को निर्धारित की गई है. हादसे के समय, सूरजपाल के सत्संग में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे. जब सेवादारों ने लोगों का काफिला रोकने का प्रयास किया, तब भगदड़ मच गई, जिससे कई लोग गिरकर घायल हो गए और 121 की जान चली गई.

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