कटक: ओडिशा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कटक के लोअर बालीयात्रा ग्राउंड में पटाखा प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जाएगी।

हाईकोर्ट ने प्रदूषण को कारण बताते हुए पटाखा प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने पूजा समिति से कहा है कि वे केवल ग्रीन पटाखे या पर्यावरण के अनुकूल पटाखे ही इस्तेमाल करें। कोर्ट बारबाटि सर्वधर्म सांस्कृतिक परिषद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अपनी याचिका में परिषद ने कहा है कि कटक नगर निगम और कटक जिला प्रशासन लोअर बालीयात्रा ग्राउंड में यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर रहे हैं, जहां ‘दशहरा’ के दौरान ‘रावण पोड़ी’ का आयोजन किया जाता है।

अधिवक्ता समिति के प्रस्ताव के आधार पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और सीएमसी तथा जिला प्रशासन को 10 अक्टूबर तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।

न्यायालय ने कटक डीसीपी को सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने तथा लोअर बालीयात्रा मैदान में पार्किंग शुल्क वसूली रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।