सुधीर दंडोतिया, भोपाल। राजधानी में आज एमडी ड्रग्स को लेकर हुई बड़ी कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। फैक्ट्री के मालिकों एस.के.सिंह और जयदीप के खिलाफ नए कानून के तहत धारा 223 BNS का अपराध दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि कटारा हिल्स क्षेत्र के प्लॉट नंबर 63 के बगरौदा पठार बन्द फैक्ट्री (टीन शेड में संचालित फैक्ट्री) औद्योगिक प्लॉट को साल 2017-18 में उद्योग विभाग ने अलॉट किया था। जो 2022 में बनकर तैयार हुआ। एमपीआईडीसी के डेटा के अनुसार यह प्लान मेसर्स वास्तुकार प्रोप्राइटर के नाम से रजिस्टर्ड है। जिसका मालिक जयदीप सिंह मूल रूप से है। 

यह भी बताया गया कि दो साल बाद यह प्लॉट एक भेल के रिटायर्ड कर्मचारी भोपाल निवासी एस.के.सिंह को बेच दिया गया। जिसने  06 माह पहले अमित चतुर्वेदी निवासी कोटरा सुल्तानाबाद को किराए पर दिया था जिसने फैक्ट्री में अवैध कार्य किया। लेकिन इस  संबंध में पुलिस को सूचना नहीं दी गई।

यह भोपाल पुलिस कमिश्नर के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें नौकर, कारीगर, सहायक निर्माण आदि की मजदूरी में लगे व्यक्तियों की जानकारी देना शामिल था। इस मामले में धारा-163 BNSS  के तहत कटारा हिल्स थाना में 223 BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।

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