Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की बेटी योगिता सिंह उर्फ यज्ञजीत सिंह को शस्त्र लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया है। जस्टिस दिनेश मेहता की एकल पीठ ने यह आदेश सुनाते हुए राज्य सरकार के फैसले को पलट दिया, जिसने परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर योगिता के आवेदन को खारिज कर दिया था।

योगिता सिंह ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि वह एक राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हैं और उन्हें अपने खेल के लिए शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता है। अधिवक्ता विजय विश्नोई ने अदालत को बताया कि योगिता ने दिसंबर 2021 में शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से प्रमाण पत्र भी जमा कराए थे। हालांकि, राज्य सरकार ने आनंदपाल सिंह की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए लाइसेंस जारी करने से इनकार कर दिया था।
जस्टिस दिनेश मेहता ने अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर उसके संवैधानिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार के इस तर्क को अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन मानते हुए योगिता के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को 10 दिनों के भीतर योगिता को शस्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया और याचिका पर आए खर्च का भुगतान भी करने का आदेश दिया।
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