शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी 100 फीसदी सैलरी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रदेश के करीब 70 हजार नवनियुक्त कर्मचारी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मामले को लेकर कर्मचारी हाईकोर्ट में याचिका लगाएंगे।तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कोर्ट जाएंगे। साल 2019 के बाद भर्ती हुए सरकार कर्मचारी कोर्ट जाएंगे। इनमें स्वास्थ विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग के कर्मचारी शामिल है।
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कर्मचारी तत्कालीन कमलनाथ सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। कमलनाथ सरकार ने 2019 में तृतीय और चतुर्थ कर्मचारी को लेकर फैसला लिया था। जॉइनिंग के पहले साल 70 फीसदी, दूसरे साल 80 फ़ीसदी, तीसरे साल 90 फीसदी और चौथे साल से 100 फ़ीसदी सैलरी मिलने की बात कही गई थी। इसी फैसले के विरोध में कर्मचारी कोर्ट जाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि हमने फॉर्म 100 फीसदी सैलरी देखकर भरा था सरकार ने बीच में नियम बना दिए।
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