हकिमुददीन नासिर, महासमुंद। पिकअप में सवारियों को ले जाना आम बात है. समझाइश के बाद भी इस पर लगाम नहीं लग रही है. ऐसे में किसी मामले में बयान देने के लिए दो पिकअप में लदकर कलेक्टोरेट पहुंचे 42 ग्रामीण कलेक्टर की नजरों में चढ़ गए. कलेक्टर के निर्देश पर परिवहन विभाग अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल पिकअप पर जुर्माना ठोक दिया. इसे भी पढ़ें : थुलथुली मुठभेड़ : नक्सल कमेटी जारी सकती है मृतकों की सूची, मौत का आकंड़ा पहुंचा 34!

जानकारी के अनुसार, ग्राम अमलोर से 42 ग्रामीण गांव के एक बहिष्कृत व्यक्ति के मामले में बयान दर्ज कराने दो पिकअप CG 04 NA 5971 और CG 06 GY 6802 में सवार होकर पहुंचे थे, इस दौरान कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने उन्हें देख लिया. बड़ी संख्या में पिकअप में सवारियों को भरे जाने पर उन्होंने तुरंत परिवहन विभाग के अधिकारी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया.

सूचना पर परिवहन विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर गाड़ी के कागजात चेक किए. पहले तो ड्राइवर के साथ ग्रामीणों को समझाइश दी, फिर नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन क्रमांक CG 04 NA 5971 पर 6500 रुपए और वाहन क्रमांक CG 06 GY 6802 पर 5000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

इस पूरे मामले मे कलेक्टर विनय कुमार लंगेह का कहा कि सवारी लेकर चलने वाले मालवाहकों के दुर्घटनाग्रस्त की शिकायत मिल रही थी. उसी कड़ी में आज मालवाहक वाहन में ओवरलोड होकर ग्रामीण आये थे, इसलिए इन पर कार्रवाई की गई है.

हादसों की कम नहीं हो रही रफ्तार

मालवाहकों के दुर्घटनाग्रसित होने से सवार लोगों की मौत की खबर आए दिन आते रहती है. कवर्धा जिले के कुकदुर में 20 मई को मालवाहक के पलटने से 19 बैगा आदिवासियों की मौत हो गई थी. गाड़ी में सवार 25-30 आदिवासी तेंदूपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे. उसी समय बाहपानी के पास खाई में मालवाहक जा गिरा था.

इसी तरह 16 जुलाई को सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले में मालवाहक के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक सवार की मौके और 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे. सवार मजदूर रोजी-रोटी के लिए रोजाना की तरह मालवाहक में सारंगढ़ से बरमकेला जा रहे थे. इसी तरह कमोबेश हर महीने मालवाहकों के दुर्घटनाग्रस्त होने से सवारों के घायल होने और जान से हाथ धोना आम हो चला है.