चुनाव हारने या जीतने वाले उम्मीदवारों को कैसे मिलते हैं जमानत के पैसे वापस?

चुनाव में भाग लेने वाले हर उम्मीदवार को एक निर्धारित राशि बतौर जमानत जमा करनी होती है.

यह राशि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित होती है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है

कि केवल गंभीर और सक्षम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ें.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को पैसे वापस कैसे मिलते हैं?

यदि कोई उम्मीदवार चुनाव जीतता है, तो उसकी जमानत राशि पूरी तरह से वापस कर दी जाती है.

यदि उम्मीदवार चुनाव हार जाता है, तो उसकी जमानत राशि लौटाने का नियम इस पर निर्भर करता है कि उसे कितने वोट मिले.

यदि हारने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 1/6 (या 16.67%) से अधिक वोट मिलते हैं

तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है.

अगर उसे इससे कम वोट मिलते हैं, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है.