PM Awas Yojana subsidy: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का दूसरा चरण हाल ही में शुरू हुआ है. इसमें पात्र व्यक्तियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के जरिए होम लोन पर रियायत मिलती है. लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि स्कीम की कुछ शर्तों का उल्लंघन होने पर सरकार सब्सिडी वापस ले सकती है.
सब्सिडी कब वापस ली जा सकती है?
मोटे तौर पर तीन स्थितियां हैं, जिनमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी वापस ली जा सकती है.
- पहली स्थिति: अगर कर्जदार बैंक को लोन की किस्तें चुकाने में चूक करता है और लोन एनपीए हो जाता है. यानी इसकी वसूली संभव नहीं है.
- दूसरी स्थिति: जब संबंधित व्यक्ति को क्रेडिट सब्सिडी दे दी गई हो, लेकिन किन्हीं कारणों से घर का निर्माण रुक गया हो. ऐसी स्थिति में सब्सिडी की रकम सरकार को वापस करनी होगी.
- तीसरी स्थिति: घर के उपयोग का प्रमाण पत्र जमा न कराने पर सरकार सब्सिडी वापस ले सकती है.
ऋणदाता बैंक को घर के निर्माण को पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी को ऋण राशि की पहली किस्त के वितरण की तारीख से एक वर्ष या अधिकतम 36 महीने के भीतर उपयोग/अंतिम उपयोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है. इस प्रमाण पत्र के अभाव में, बैंक को संबंधित नोडल एजेंसी को सब्सिडी वापस करनी होती है.
PM Awas Yojana subsidy परिवार में केवल एक सब्सिडी
योजना के तहत, परिवार के प्रत्येक सदस्य को केवल एक सब्सिडी दी जाती है. इसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं.
जब EMI वापस ली जाती है तो क्या होता है?
जब सब्सिडी समाप्त हो जाती है, तो उधारकर्ता को मूल ब्याज दर पर वापस लौटना पड़ता है, जिससे EMI में वृद्धि होती है.
क्या मैं पहले से ही होम लोन होने पर PMAY सब्सिडी का लाभ उठा सकता हूँ?
आप मौजूदा होम लोन पर PMAY सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकते. PMAY सब्सिडी उन लोगों के लिए है जो पहली बार घर खरीद रहे हैं.
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