दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 मामलों में जमानत दी है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को जमानत मिल गई है. इसके अलावा पत्नी द्वारा अवैध जेल यात्राओं के मामले में भी जमानत मिली है.

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हालांकि गैंगस्टर एक्ट में अब्बास को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. गैंगस्टर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को हाईकोर्ट जाने को कहा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 4 हफ्ते में जमानत पर फैसला लेने का निर्देश दिया है.

गैंगस्टर मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से अब्बास अंसारी फिलहाल जेल में ही रहेगा. गैंगस्टर मामले में अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने अंतरित जमानत की मांग की थी.

बता दें कि ईडी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. जिसके बाद अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

ईडी ने आरोप लगाया है कि इन फर्मों का इस्तेमाल अंसारी ने धन शोधन के लिए किया था. कोर्ट ने अंसारी के खिलाफ मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा प्रस्तुत धन के लेन-देन का भी संज्ञान लिया.

HC ने खारिज की थी अब्बास अंसारी की जमानत याचिका

गौरतलब है कि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 मई के अपने आदेश में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को निर्देश दिया था कि वह जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करे. 

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