प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की अदालत ने की है. ये याचिका वाराणसी से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल करने वाले विजय नंदन ने दाखिल की थी.

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बता दें कि विजय नंदन ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पर्चा दाखिल किया था. जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया था. जनहित पार्टी से जुड़े मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के निवासी विजय नंदन का कहना था कि निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया है. इसकी वजह से वह चुनाव लड़ने के अपने अधिकार से वंचित हो गया.

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विजय नंदन ने याचिका दाखिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने और वाराणसी सीट पर फिर से चुनाव कराने की मांग की थी. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा यह याचिका पोषणीय नहीं है.