शिकारी रहें सावधान: इन जानवरों का शिकार करने पर भी मिलती है कड़ी सजा
भारत में ऐसे कई जानवर हैं जिनके शिकार पर आपको कड़ी सजा मिल सकती है.
जैसे- बाघ, शेर, हाथी, तेंदुआ और गैंडा.
इनके अलावा हजारों पशु और पक्षी ऐसे हैं, जिनका शिकार करने पर आपको कड़ी सजा हो सकती है.
भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कई जानवरों के शिकार पर सख्त प्रतिबंध है.
इस अधिनियम के अंतर्गत जानवरों की अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं
धारा 9 वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाती है.
इसके तहत कोई शिकार करता है तो एक साल की सजा या जुर्माना दोनों देना हो सकता है.
इसी तरह से धारा 51 विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो अवैध रूप से वन्यजीवों का शिकार करते हैं.
इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है.
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