मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में कोर्ट ने पूर्व मंत्री एमएलसी अशोक कटारिया समेत कई लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा को भी गैर जमानती वारंट भेजा है. बता दें कि 31 अगस्त 2013 को थाना सिखेड़ा के ग्राम नंगला मंदौड़ में हुई हिंदू महा पंचायत में शामिल होकर कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में अदालत में मुकदमा चल रहा था.
सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन देवेंद्र फौजदार ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. जिन नेताओं के नाम वारंट जारी हुआ है उसमें राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा,पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह, पूर्व विधायक अशोक कंसल, योगेश समेत एक दर्जन से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं.
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14 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट
जानसठ थाना क्षेत्र के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को शाहनवाज और मलिकपुरा गांव निवासी सचिन और गौरव की हत्या के बाद 31 अगस्त को नंगला मंदौड़ में पंचायत हुई थी. जिसके बाद मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगा भड़का था. जिसमें थाना सिखेड़ा पुलिस ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान समेत 14 लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण, निषेधाज्ञा उल्लंघन रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.
मामले में सोमवार को पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची, बिट्टू सिखेड़ा, श्यामपाल चेयरमैन, सांसद हरेन्द्र मलिक, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह कोर्ट में पेश हुए.
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