National Pension System: केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) को लेकर नए नियम जारी किए हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoP&PW) ने 11 अक्टूबर 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से इन नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है.

National Pension System: मुख्य प्रावधान

वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए पात्रता कर्मचारी को कम-से-कम 20 साल की नियमित सेवा पूरी करनी होगी.

रिटायरमेंट की अनुमति के लिए 3 महीने का नोटिस देना अनिवार्य है.

यदि कर्मचारी तीन महीने से कम समय में रिटायर होना चाहता है, तो लिखित अनुरोध करना होगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकरण विचार करके स्वीकृति दे सकता है.

रिटायरमेंट की प्रक्रिया

नोटिस देने के बाद, यदि प्राधिकरण 3 महीने के भीतर अनुरोध को खारिज नहीं करता है, तो रिटायरमेंट स्वचालित रूप से प्रभावी हो जाएगी.

नोटिस वापस लेने के लिए रिटायरमेंट की तारीख से 15 दिन पहले आवेदन करना होगा.

सेवानिवृत्ति लाभ

वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को पीएफआरडीए (PFRDA) रेगुलेशंस, 2015 के तहत वही लाभ मिलेंगे, जो नियमित रिटायरमेंट पर मिलते हैं.

कर्मचारी इंडीविजुअल पेंशन अकाउंट को जारी रख सकते हैं या NPS के तहत मिलने वाले लाभों को टालने का विकल्प भी चुन सकते हैं.

National Pension System: किन मामलों में यह नियम लागू नहीं होंगे

सरप्लस कर्मचारियों के लिए स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (SVRS) के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होंगे.

यदि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) या किसी स्वायत्त निकाय में नियुक्त होता है, तो उस पर ये नियम मान्य नहीं होंगे.

यह नया गाइडलाइंस NPS के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को लचीलापन और स्पष्टता प्रदान करता है. 20 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी अब बिना अनावश्यक जटिलताओं के स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले सकते हैं और सभी मानक पेंशन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं.