कुमार इंदर, जबलपुर। लव जिहाद मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बैंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रेमी जोड़े से कोर्ट ने अलग से चर्चा की। अदालत ने इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर को 15 दिन के लिए नारी निकेतन भेज दिया है। इस बीच उसके माता-पिता भी उससे नहीं मिल सकते, इसके अलावा कोर्ट ने सिहोरा के युवक हसनैन अंसारी को भी पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। 15 दिन के लिए युवती को नारी निकेतन भेजने का मकसद यह है कि इस मियाद में वह पूरी तरह सोच विचार करें और अपना फैसला ले। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर 2024 को होगी।

गौरतलब है कि आपसी रजामंदी से शादी के लिए युवक युवती ने जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया था जिस पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने 12 नवंबर तक दावा आपत्ति मंगाई थी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान युवती के माता-पिता भी मौजूद रहे। बेटी अंकिता की एक झलक पाने के लिए माता-पिता काफी व्याकुल नजर आए। हालत यह थे कि हाईकोर्ट परिसर में ही युवती की मां फूट-फूट कर रोती नजर आई। इंदौर की युवती अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा इलाके के हसनैन अंसारी ने शादी के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में आवेदन दिया था। आवेदन के बाद मचे बवाल को देखते हुए प्रेमी जोड़े ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। विवाद को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर और उसके बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था रही।

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