उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस (Hathras) में मां की हत्या करने वाले बेटे को कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा दे दी. जबकि बेटे के दोस्त को भी अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है.
दरअसल, बेटे ने रंजिश के चलते दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही मां की हत्या कर दी थी. इतना ही नहीं आरोपी ने अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला करा दिया था. हालांकि अब मामले में कोर्ट ने 8 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया.
पूरा मामला सासनी थाना क्षेत्र के बिलखोरा गांव का है. यहां सत्यवीर ने 16 मार्च 2015 को पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर मां सोना देवी की हत्या कर दी है. वहीं पत्नी सत्यवती को गंभीर रूप से घायल कर दिया है.
सत्यवीर ने बताया कि आरोपी अपने साथ राइफल, चाकू और तमंचे लेकर आए थे. आगे सत्यवीर ने पुलिस को बताया था कि परिवार की एक महिला के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म भी किया है. पुलिस ने मृतक सोना देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. घायल सत्यवती को इलाज के लिए भेज दिया था.
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पुलिस ने बेटे सत्यवीर की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था. जिनकी पहचान अर्जुन सिंह, नाहर सिंह, सौरभ, गौरव, केपी और पवन के रूप में हुई थी, जो कि बिलखोरा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे.
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
इसी मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी द्वितीय महेंद्र कुमार रावत के कोर्ट में हुई. अदालत ने मामले में नामजद आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है. वहीं कोर्ट ने इस मामले में सत्यवीर और शहीदा को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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