चंडीगढ़। पंजाब फायर और आपातकालीन सेवाएँ बिल-2024 को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने स्वीकृति दे दी है. इसके साथ लड़कियों की भर्ती से जुड़े नियम भी बदल दिए गए हैं. वहीं इसके पहले पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति नियमन बिल को मंजूरी दी गई थी.

पंजाब फायर और आपातकालीन सेवाएँ बिल-2024 के लागू होने के बाद अब हर साल की बजाय तीन साल बाद अग्नि सुरक्षा से संबंधित एनओसी लेनी होगी. इसके साथ ही, यह बिल अग्नि सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी और खराब प्रदर्शन पर दंड देने के लिए एक नियामक ढांचा भी बनाएगा.

सरकार के बढ़ेंगे राजस्व के स्रोत

अब राज्य के फायर विभाग के पास सभी इमारतों पर फायर टैक्स लगाने का अधिकार होगा. फायर प्रशासन फायर टैक्स पर सेस भी लगा सकता है. इसके साथ ही, फायर विभाग आग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपभोक्ता फीस के रूप में अग्रिम सेवाओं के लिए शुल्क एकत्रित कर सकेगा.

राज्य स्तरीय आपातकालीन सेवा की स्थापना

विभाग ने राज्य स्तर पर फायर और आपातकालीन सेवा की स्थापना की है, जिसकी अगुवाई स्थानीय सरकार के निदेशक करेंगे. निदेशक अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तकनीकी अधिकारियों की सहायता प्राप्त करेंगे. इसके साथ ही सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया है.

फायर विभाग को मिलेगी शक्ति

पंजाब सरकार का यह बिल फायर अधिकारियों के लिए योजनाबद्ध निरीक्षण का ढांचा तैयार करता है. फायर अधिकारी किसी इमारत में आग के संभावित खतरों को प्रभावी रूप से खत्म करने के लिए निरीक्षण और निर्देश जारी कर सकेंगे. यह बिल फायरफाइटर्स को आग बुझाने की कार्रवाई प्रभावी ढंग से करने की अनुमति देता है.

मंजूर किए गए बिल में एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और नियम बनाना, फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी फंड का गठन, बीमा योजना का प्रावधान, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर फायर हाइड्रेंट्स और अन्य उपकरणों की स्थापना के नियम तथा उल्लंघन पर जुर्माना जैसे कई प्रावधान शामिल हैं.