चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लॉरेंस बिश्नाई के इंटरव्यू मामले में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट का सख्त रवैया नजर आया। कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को कहा कि आप ने किस आधार पर कहा था कि लॉरेंस का इंटरव्यू पंजाब की जेल में नहीं हुआ था। डीजीपी को हलफनामा देकर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर तय की गई है।
हाईकोर्ट ने इस दौरान कई सवाल किया उसमें से यह भी एक सवाल किया गया लॉरेंस को आखिर पंजाब बार-बार लाने का क्या कारण है। ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें पंजाब में लाया जा रहा है। पंजाब में उन्हें बार-बार लाने का कारण यह स्पष्ट करता है कि पुलिस की और उनकी मिली भगत है।

हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी से कहा कि आपने बताया है कि लॉरेंस का इंटरव्यू कहां हुआ। लेकिन इंटरव्यू का उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में कोर्ट आपको एक और मौका देता है। वहीं कोर्ट ने फिर से स्पेशल डीजीपी प्रबोध कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है।
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