चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लॉरेंस बिश्नाई के इंटरव्यू मामले में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट का सख्त रवैया नजर आया। कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को कहा कि आप ने किस आधार पर कहा था कि लॉरेंस का इंटरव्यू पंजाब की जेल में नहीं हुआ था। डीजीपी को हलफनामा देकर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर तय की गई है।
हाईकोर्ट ने इस दौरान कई सवाल किया उसमें से यह भी एक सवाल किया गया लॉरेंस को आखिर पंजाब बार-बार लाने का क्या कारण है। ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें पंजाब में लाया जा रहा है। पंजाब में उन्हें बार-बार लाने का कारण यह स्पष्ट करता है कि पुलिस की और उनकी मिली भगत है।

हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी से कहा कि आपने बताया है कि लॉरेंस का इंटरव्यू कहां हुआ। लेकिन इंटरव्यू का उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में कोर्ट आपको एक और मौका देता है। वहीं कोर्ट ने फिर से स्पेशल डीजीपी प्रबोध कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है।
- हॉस्पिटल के जनरेटर रूम में लगी आग, मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू
- Durg-Bhilai News Update: बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस 8 के डस्ट कैचर में ब्लास्ट से भीषण आगजनी, भिक्षावृत्ति के लिए मासूम के अपहरण करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, रेड सिग्नल में ट्रक से टकराकर बाइक सवार समेत दो की मौत, जोरदार बारिश से महमरा एनीकट में साढ़े चार फीट तक चढ़ा पानी
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुस्लिम युवक अनीश ने अपनाया सनातन धर्मः नया नाम मिला कृष्णा, बोले- कृष्ण की कथा और प्रसंगों ने मेरे जीवन को किया प्रेरित
- लापरवाही का यही नतीजा होना था…पंचायत चुनाव के दौरान हुई फायरिंग का राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया संज्ञान, जानिए किस पर चला हंटर
- मांझे ने काटी जिंदगी की डोर : दिल्ली में चाइनीज़ मांझे से बाइक सवार का गला कटा, गंभीर हालत में AIIMS में भर्ती