यमुना घाट पर छठ पूजा करने वालों को दिल्ली हाई कोर्ट ने झटका दिया है. कोर्ट ने इसकी वजह बताई है कि नदी में पर्याप्त प्रदूषण होने के कारण लोगों को नुकसान हो सकता है. यह मामला बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुआ, जहां मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अनुमति देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यमुना में प्रचुर मात्रा में प्रदूषण है, इसलिए श्रद्धालुओं को छठ पूजा करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं.
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BJP और आम आदमी पार्टी के बीच पिछले कुछ दिनों से यमुना में प्रदूषण को लेकर बहस चल रही है. इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी यमुना में डुबकी लगाई, लेकिन प्रदूषित जल में डुबकी लगाने के बाद वे बीमार हो गए. कोर्ट ने इस मामले में कहा कि लोगों को छठ पूजा सुरक्षित रूप से इन 1000 जगहों पर करनी चाहिए जहां व्यवस्था की गई है.
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पुर्वांचन नवनिर्माण संस्थान ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें वे यमुना घाट पर छठ पूजा करने की अनुमति चाहते थे. न्यायालय ने इस मामले में फैसला दिया कि यमुना घाट पर प्रदूषण के कारण लोग बीमार हो सकते हैं, इसलिए लोगों को छठ पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
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