भुवनेश्वर : ओडिशा के आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्रा ने आज कहा कि शहरों के भीतर ‘मो बस’ बसों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित रहेगी, जबकि शहरों के बाहर के मार्गों के लिए गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटे होगी।
इन सीमाओं को लागू करने के लिए हर बस में स्पीड गवर्नर लगे होंगे। मंत्री ने कहा कि केवल लाइसेंस प्राप्त और अनुभवी ड्राइवरों को ही बस चलाने की अनुमति होगी।
इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी जाँच की जाएगी कि ड्राइवर शराब के नशे में तो नहीं हैं। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन सुरक्षा प्रोटोकॉल को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।
हाल ही में, कई ‘मो बस’ बसें सड़क दुर्घटनाओं में शामिल थीं, जिससे कुछ लोगों की जान चली गई और कुछ नागरिक घायल हो गए। इन घटनाओं ने यात्रियों के बीच सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा कर दी थीं।

बसें वर्तमान में भुवनेश्वर, कटक, खोरधा, पिपिली, पुरी, कोणार्क, राउरकेला, संबलपुर और बरहामपुर में चल रही हैं।
- Admission Fair 2025 : एडमिशन फेयर का आज अंतिम दिन, देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्रों ने विशेषज्ञों से लिया मार्गदर्शन
- मनचलों ने सरेराह महिला और बच्चियों से की छेड़छाड़: मेला देखकर लौट रही थी घर, विरोध करने पर बदमाशों ने किया ये काम
- चीन-पाक की नापाक चालः CPEC प्रोजेक्ट का अफगानिस्तान तक विस्तार करेगा ड्रैगन, पाकिस्तान और तालिबान संग मिलकर भारत के खिलाफ खेला नया गेम
- छत्तीसगढ़ के 5 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का पीएम मोदी कल करेंगे लोकार्पण, जानिए अब कैसे दिखेंगे ये स्टेशन
- इश्क की सजा या हैवानियत? प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक से दरिंदगी: नपुंसक बनाने की कोशिश, प्राइवेट पार्ट पर हथौड़ी से वार, पेशाब पिलाया, नंगे बदन पर गर्म पानी डाला