फिरोजपुर. पंजाब सरकार ने DAP के अवैध भंडारण के मामले में फिरोजपुर के मुख्य कृषि अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इस निलंबन के दौरान वह कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मोहाली कार्यालय में ड्यूटी करेंगे। इस निलंबन के बाद फाजिल्का के मुख्य कृषि अधिकारी संदीप कुमार को अगली सूचना तक फिरोजपुर के मुख्य कृषि अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यह कार्रवाई कृषि मंत्री के निर्देश पर की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में विभाग को फिरोजपुर के डीसी द्वारा एक पत्र भेजा गया था। इसमें बताया गया कि उप-मंडल मजिस्ट्रेट फिरोजपुर की देखरेख में मसरर्स सचदेवा ट्रेंड्स के विभिन्न गोदामों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें 161.8 मीट्रिक टन DAP खाद मिली, जिसे अवैध तरीके से संग्रहित किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि फर्म के मालिकों ने इस संबंध में कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया।
जब इस मामले में फिरोजपुर के मुख्य कृषि अधिकारी जगीर सिंह से जवाब मांगा गया, तो उन्होंने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जबकि DAP की कमी के कारण उन्हें पहले ही जांच के आदेश दिए गए थे। इस गंभीर लापरवाही के चलते मुख्य कृषि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ पंजाब सिविल सर्विसेज सजा और अधीनता नियम, 1970 के नियम 8 के तहत चार्जशीट दाखिल करने का निर्णय लिया गया है।
तत्काल प्रभाव से निलंबन
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान वे कृषि विभाग के मुख्य कार्यालय मोहाली में अपनी ड्यूटी निभाएंगे। फाजिल्का के कृषि अधिकारी को फिरोजपुर का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।
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