लखनऊ. यूपी में महिला सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. जहां आए दिन महिलाओं के खिलाफ कई तरह के अत्याचार करने के मामले सामने आते रहते हैं. महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब राज्य महिला आयोग ने बड़ा निर्णय लेते हुए सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं.

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बता दें कि महिला आयोग ने आदेश दिया है कि महिला जिम-योगा सेंटर में महिला ट्रेनर होनी चाहिए. साथ ही ट्रेनर और जिम का सत्यापन आवश्यक है. जिम-योगा सेंटर में प्रवेश के समय पहचान पत्र से अभ्यर्थी का सत्यापन कर उसकी प्रति सुरक्षित रखी जाए. साथ ही सक्रिय सीसीटीवी और डीवीआर अनिवार्य है.

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इतना ही नहीं विद्यालय की बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या टीचर का होना अनिवार्य है. नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर और सक्रिय सीसीटीवी जरूरी है. इसके अलावा बुटीक सेंटर में महिला टेलर और सीसीटीवी होना अनिवार्य है. अब कोई भी पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़े के माप नहीं ले सकेगा.

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इसके अलावा जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों का सत्यापन होना चाहिए. कोचिंग सेंटरों में सक्रिय सीसीटीवी और वाशरूम की व्यवस्था जरूरी है. महिलाओं से संबंधित वस्त्रों की दुकानों पर महिला कर्मचारी होना अनिवार्य है.