हेमंत शर्मा, इंदौर। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने सख्त आदेश जारी किए हैं। अब शहर में कोई भी धार्मिक, राजनीतिक, शासकीय या अन्य आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
किन आयोजनों पर लगा है प्रतिबंध
इस आदेश के अनुसार, इंदौर में सभी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, शादी, जन्मदिन आदि के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। किसी भी आयोजन में हथियार, विस्फोटक सामग्री का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, ऐसे जनसमूह जो सार्वजनिक स्थानों पर यातायात में बाधा डालते हैं या शांति भंग करते हैं, उन पर भी रोक लगा दी गई है।
क्या होगी सजा
यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तुरंत लागू हो गया है और 7 जनवरी 2025 तक मान्य रहेगा। इंदौर पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे बिना अनुमति के कोई आयोजन न करें और कानून का पालन करें।
MP Assembly Session: 16 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, इतने विधेयक ला सकती है सरकार
‘सैफ अली’ मुंबई से गिरफ्तार: मंत्री के बेटे से की थी लाखों की ठगी, मुख्य आरोपी की तलाश जारी…
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक