शब्बीर अहमद, भोपाल। मालेगांव ब्लास्ट केस में भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले की सुनवाई के दौरान लगातार कोर्ट से अनुपस्थित रहने के कारण मुंबई की एक स्पेशल अदालत ने प्रज्ञा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। ठाकुर लगातार स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का हवाला देते हुए NIA कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हुई हैं। पिछले एक महीने में स्पेशल अदालत की तरफ से प्रज्ञा के खिलाफ जारी किया गया यह दूसरा वारंट है।
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दरअसल, अदालत ने इसी महीने 5 नवंबर को प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी का हवाला देकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट नहीं पहुंची थी। NIA कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के वकील जे पी मिश्रा ने बताया कि पूर्व सांसद का भोपाल के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, इसी कारण वह कोर्ट में पेश नहीं हो सकी हैं। उन्होंने कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की।
जानिए क्या है मालेगांव विस्फोट मामला
29 सितंबर 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इस ब्लास्ट में प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और पांच अन्य लोगों के खिलाफ विस्फोट में संलिप्तता के लिए मुकदमा दर्ज हुआ था। शुरुआत में इस मामले की जांच एटीएस महाराष्ट्र कर रही थी लेकिन बाद में फिर इसे एनआईए को सौंप दिया गया।
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