प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी ने एक पैनल का गठन किया है. जो पीड़ित नाबालिग लड़कियों की पैरवी करने के लिए बनाया गया है. इसमें पैनल पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में पैरवी करेगा. पैरवी करने के लिए 182 महिला वकीलों का पैनल तैयार किया गया है. जो कि पीड़ितों का पक्ष रखेंगी.
पॉक्सो एक्ट यानी लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है. इस अधिनियम में अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. धारा 16 के तहत बच्चों के यौन शोषण के लिए अवैध तस्करी भी शामिल है. धारा 6 के तहत, गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान है. धारा 7 यौन उत्पीड़न को परिभाषित करती है. धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध की परिभाषा स्थापित की गई है.
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