धर्मेंद्र ओझा, भिंड। जिले के लहार विधानसभा से बीजेपी विधायक अम्बरीश शर्मा के पिता रमेश शर्मा पर नाले पर कब्जा मामले में हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर ग्वालियर खंडपीठ ने सोमवार को जांच करने का आदेश दिये है। कोर्ट ने भिंड कलेक्टर को मामले की जांच कर एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने कहा है।
लोगों को रास्ता निकलने में परेशानी
दरअसल मामला तब सामने आया था जब स्थानीय निवासी सुरेंद्र सिंह कुशवाह ने ग्वालियर हाईकोर्ट में बीते दिनों याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि वर्तमान बीजेपी विधायक के पिता ने अपने मकान के पास सरकारी नाले की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। याचिका में कहा गया कि इस कब्जे के कारण क्षेत्र के लोगों को रास्ता निकलने में परेशानी और जल निकासी की समस्या आ गई है।
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भिंड कलेक्टर को मामले की जांच करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि कब्जे की पुष्टि होती है, तो तत्काल कार्रवाई कर अवैध निर्माण को हटाया जाए और जमीन को मुक्त कराया जाए। वहीं आरोपी नरेशचन्द्र शर्मा का कहना है कि उन्हें न्यायालय के आदेश के बारे में जानकारी नहीं है और अगर नाले पर कब्जा पाया जाता है तो वो वह न्यायालय की कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगे।
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