कुंदन कुमार, पटना. Stay on Transfer of Teachers: पटना हाईकोर्ट ने आज मंगलवार 19 नवंबर को बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य में शिक्षक स्थानांतरण नीति पर फिलहाल रोक लगा दी है. हाईकोईट ने राज्य सरकार के ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति के खिलाफ औरंगाबाद के शिक्षकों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है.

नई स्थानांतरण नीति पर रोक

हाईकोर्ट के इस फैसल के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि, फिलहाल बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की जो नीति है, उस पर रोक लगाई गई है. उन्होंने कहा कि, आगे उस पर क्या होगा? वह समय के साथ बताया जाएगा. फिलहाल जो शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे. नई स्थानांतरण नीति जो सरकार ने बनाई थी. फिलहाल उसको हम लोगों ने रोक दिया है.

शिक्षा मंत्री ने कहा की, आवश्यकता हुई तो संसोधन किया जाएगा. अभी जो शिक्षक जहां हैं, वही नियुक्त होंगे. 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा और संसोधन किये जाएंगे.

हाईकोर्ट ने दिया सप्ताह का समय

हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से शिक्षकों के तबादला नीति को और स्पष्ट करने को कहा है. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह का वक्त दिया है. सरकार की ओर से हलफनामा दायर होने के बाद इसपर अंतिम फैसला होगा. बता दें कि पिछले दिनों शिक्षकों के लिए ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी आई थी. शिक्षा विभाग की ओर से च्वाइस पोस्टिंग के लिए भी आवेदन लिए जा रहे थे.

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सरकार पर मनमाने ढंग से विकल्प देने का आरोप

वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि, राज्य सरकार ने शिक्षकों को निर्देश दिया था कि वे 22 नवंबर, 2024 तक वे अपने स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए विकल्प दे दें. राज्य सरकार ने कहा था कि यदि शिक्षक इस तारीक तक विकल्प नहीं देंगे, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर स्थानांतरण और पदस्थापन का निर्णय ले लेगी. ट्रांसफर व पोस्टिंग के लिए विभाग ने पुरुष शिक्षकों को 10 सब डिवीजन और महिला शिक्षकों को 10 पंचायतों का विकल्प दिया था. बता दें कि शिक्षकों का आरोप था कि सरकार ने मनमाने ढंग से विकल्प दिया है.

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