कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नर्सिंग कॉलेजों को 2024-25 की संबद्धता मेडिकल यूनिवर्सिटी ही देगी। न्यायालय ने कहा कि संशोधन अधिनियम के प्रावधान इस वर्ष लागू नहीं हो सकेंगे। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका पर जस्टिस संजय द्विवेदी एवं जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की विशेष बेंच में मामले की सुनवाई हुई।
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पिछले दो सत्रों की नर्सिंग परीक्षाओं के परिणाम मेडिकल यूनिवर्सिटी ही जारी करेगी। इसमें सत्र 2019-20 एवं 2020-21 के विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों के रिजल्ट शामिल है। कोर्ट ने कहा सीबीआई जांच में कमी पाए गये कॉलेजों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। मामलों की सुनवाई के दौरान सभी तथ्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया है।
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