बिलासपुर- बाघों के संरक्षण के मामले में लंबित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा है कि तीन हफ्ते के भीतर शपथ पत्र देकर सरकार ये बताए कि छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व में फील्ड के समस्त पद खाली क्यों हैं और ये पद कब तक भरे जाएंगे?
नितिन सिंघवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट बिलासपुर ये निर्देश दिया है। भोरमदेव अभ्यारण्य में वर्तमान में विचरण कर रहे दो बाघों तथा एक बाघिन (दो शावकों सहित) की सुरक्षा तथा बाघों द्वारा ग्रामीणों के पालतू जानवर मारे जाने पर तत्काल मुआवजे की मांग पर उच्च न्यायालय ने वन विभाग को यह निर्देश दिया था कि इस दौरान बाघों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में बीट गार्डों एवं स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
आज हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान वन विभाग ने न्यायालय को बताया कि प्रदेश के टाइगर रिजर्व में करीब 25 फीसदी पद खाली पड़े हैं। बजट की कमी की वजह से इन पदों को भरने में विभाग समर्थ नहीं है। न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को तीन हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।
वन विभाग के शपथ पत्र के अनुसार टाइगर रिजर्व की वर्तमान स्थिति-
पद आबंटित पद भरे पद रिक्त पद
फारेस्ट गार्ड 667. 497. 170
डिप्टी कंजरवेटर 6. 4. 2
सहायक कंजरवेटर 21. 17. 4
रेंजर 43. 24. 19.
डिप्टी रेंजर 73. 61. 12.