रायपुर. रायपुर जिला न्यायालय एवं जिले के अन्य सिविल न्यायालयों में 9 मार्च को प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इस नेशनल लोक अदालत में विभिन्न सिविल मामले और राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों को निराकृत करने के उद्देश्य से सुनवाई के लिए रखे जाने का कार्य प्रारंभ हो गया है. इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के द्वारा पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही है. सभी न्यायालयों द्वारा अपने-अपने स्तर पर मामले के पक्षकारों की पूर्व बैठक बुलाई जा रही है. साथ ही मोटर दुघर्टना, दावा प्रकरणों  के सम्बन्ध में बीमा कंपनी और पक्षकारों के बीच बैठक कर मामले में समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश रामकुमार तिवारी ने बताया कि रायपुर जिला न्यायालय में लंबित लगभग पचास हजार मामलों में से लगभगआधे मामले राजीनामा योग्य है और यदि पक्षकारों द्वारा राजीनामा योग्य मामले में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का नेशनल लोक अदालत में निराकरण किया जाता है तो न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या मे कमी आएगी. साथ ही प्रकरणों का इस प्रकार निराकरण होगा, जिससे दोनों पक्षों को संतुष्टि प्राप्त होगी और वे अपने मामलें का स्वयं ही संतोषप्रद निराकरण कर पाएंगे. नेशनल लोक अदालत में आपराधिक मामले, सिविल मामले, चेक बाउन्स के मामले, मोटर दुघर्टना दावा प्रकरण, विद्युत् चोरी एवं अन्य विषयों से सम्बंधित मामले रखे गए हैं. वहीं प्राधिकरण के सचिव उमेश उपाध्याय ने बताया कि पिछली लोक अदालत में रायपुर जिला न्यायालय ने 1099 मामलों का निराकरण एक ही दिन में किया था. इस बार की नेशनल लोक अदालत में जिले के सभी न्यायाधीशों ने इस रिकार्ड आंकड़े को पार करने का लक्ष्य रखा है.
जिला न्यायाधीश रामकुमार तिवारी के मार्गदर्शन में सभी न्यायाधीशगण इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं. हाल ही मे जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम कुमार तिवारी ने जिले के सभी समस्त अपर न्यायाधीशगण, समस्त व्यवहार न्यायाधीशगण की बैठक ली. जिसमे इस बात पर चर्चा हुई कि किस प्रकार इस लोक अदालत को पहले से भी ज्यादा सफल बनाया जाये. इस बैठक में जिला न्यायाधीश महोदय ने सभी न्यायाधीशों से कहा कि वे अपने समक्ष लंबित मामलो में राजीनामा की संभावना वाले अधिकाधिक मामलो को चिन्हित कर उन्हें 9 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत में सुनवाई हेतु लगाये तथा अधिक से अधिक मामलों के निराकरण का प्रयास करें. प्राधिकरण के सचिव उपाध्याय ने आम जनता से आग्रह किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में लंबित मामले का इस नेशनल लोक अदालत में निराकरणकराना चाहता है तो वह सम्बंधित न्यायालय या प्राधिकरण के कार्यालय में इस सम्बन्ध में संपर्क कर सकता है.