Supreme Court rejected the petition: सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम (EVM) के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई से इंकार कर खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ताओं ने पेपर बैलेट वोटिंग प्रणाली लागू करने याचिका लगाई थी. याचिका न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूति पीबी वराले की पीठ के समक्ष आया जिस पर पीठ ने सुनवाई शुरू होते ही यह स्पष्ट कर दिया कि पीठ इस पर विचार नही करेगी.
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी EVM (ईलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) के इस्तेमाल पर सवाल खड़ा किया था. जिस पर पीठ ने जवाब दिया कि ‘जब चन्द्रबाबू नायडू और श्री रेड्डी हारते है तब वे कहते है कि EVM में छेड़छाड़ की गई है, जब जीत जाते है, तो वे कुछ नही कहते’. इस याचिकाकर्ताओं को पूछा की इसे किस परिदृश्य से देख सकते है.
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अमेरिका व अन्य देशो का दिया उदाहरण
याचिकाकर्ताओं ने ईवीएम से छेड़छाड़ की बात पर जोर देते हुए कहा कि कई देश पेपर बैलेट का इस्तेमाल करते है. सुझाव देते हुए बताया कि भारत को अमेरिका जैसे देशों की प्रथाओं का पालन करना चाहिए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अन्य देशों का अनुसरण क्यों किया जाना चाहिए…? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह स्पष्ट कर दिया कि अदालत इन सभी तर्को को उठाने का मंच नही है. याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि ईवीएम लोकतंत्र के खतरा है. याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलें सुनने के बाद पीठ याचिका खारीज कर दी।
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